दिल्ली हाईकाेर्ट से वाॅट्सएप को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयाेग (सीसीआई) के गाेपनीयता नीति की जांच से संबंधित नाेटिस पर राेक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप जयराम भम्भानी और जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि नाेटिस पर राेक लगाना उचित नहीं हाेगा। हम सीसीआई के महानिदेशक से केवल इतना कह सकते हैं कि वे जांच के समय यह ध्यान में रखें कि याचिकाकर्ता का यह मामला अदालत में विचाराधीन है। सीसीआई ने 4 जून काे वाॅट्सएप काे नाेटिस जारी कर मैसेजिंग सेवा की नई गाेपनीयता नीति के बारे में जानकारी मांगी थी। वाॅट्सएप ने इस पर राेक लगाने की मांग काे लेकर याचिका दायर की है। जबकि सीसीआई की जांच काे लेकर ही एक अन्य याचिका पर पहले से ही हाईकाेर्ट में सुनवाई चल रही है।