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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को मिली आजीवन कारावास की सजा

धनबाद : 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में मंगलवार को अदालत का फैसला आया है। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।मामले पर जानकारी देते हुए वरीय लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। आज इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि निरसा के बेड़िया मल्लिक टोला के रहेनवाले कालीपद मल्लिक के 22 वर्षीय बेटे विष्णु मल्लिक को अदालत में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दुष्कर्म की धारा के लिए आजीवन कारावास और 15 हजार की जुर्माना, जबकि अपहरण मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में कुल आठ गवाहों को अभियोजन पक्ष के द्वारा अदालत में पेश किया गया था।उन्होंने बताया कि 16 वर्षीय नाबालिग लड़की अपना बैल चराकर घर लौट रही थी। इस दौरान विष्णु मल्लिक बहला फुसलाकर नाबालिग को अपने साथ बाइक पर बैठाकर बंगाल के पानागढ़ ले गया था। जहाँ कई दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा। पीड़ित नाबालिग की माँ के द्वारा निरसा थाना में 28 अगस्त को विष्णु मल्लिक को आरोपित बनाते हुए अपहरण और दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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