कोयलांचल में कोरोना के बीच कल से बजेगी शादियों की शहनाई,सौ लोग ही हो सकेंगे शामिल
झारखंड में सनातनी समाज के परिवार में गुरुवार से श्रेष्ठ विवाह मुहूर्त आरंभ हो जाएंगे, जो 18 फरवरी तक चलेंगे। विवाह योग्य युवक-युवतियां निर्धारित विवाह लग्न में परिणय सूत्र में बंधेंगे।इसको लेकर ऐसे परिवारों में दो माह पूर्व से तैयारी चल रही है। विवाह और प्रीतिभोज के लिए विभिन्न इलाके में स्थित बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला एवं शादी घर की बुकिंग पहले ही की जा चुकी है। सरकार द्वारा राज्य भर में लागू मिनी लॉकडाउन की वजह से 31 जनवरी तक रात आठ बजे के बाद सभी दुकान और प्रतिष्ठान को बंद रखने का निर्देश है। ऐसे में विवाह वाले परिवार के सदस्य कई मसले को लेकर परेशानी में हैं। *सौ लोगों के शामिल होने की अनुमति* विवाह को लेकर बड़े स्तर पर आयोजन की तैयारी में लोग बैंक्वेट हॉल में पांच सौ से डेढ़ हजार की संख्या में मेहमानों की खातिरदारी के लिए लजीज व्यंजन परोसने समेत मेहंदी, संगीत, हल्दी रस्म की तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए कैटरर, वीडियोग्राफी, स्टील फोटोग्राफी, मालाकार समेत थिमेटिक शादी के लिए साज-सज्जा समेत अन्य तरह की व्यवस्था के लिए वर और वधू पक्ष की ओर से संबंधित कंपनी को एडवांस भी दिया जा चुका है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अभी विवाह समारोह में मात्र सौ लोगों के शामिल होने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है। नयम को लेकर दर्जनों वर-वधू पक्ष के लोग दुविधा में हैं। एलएन मिश्रा कॉलोनी निवासी संतोष साव ने बताया कि उनके छोटे भाई की शादी 22 जनवरी को है। दुविधा यह है कि अब विवाह समारोह में किसे बुलाया जाए और किसे छोड़ दिया जाए। इसके अलावा बारात लगाने के लिए बैंड-बाजा वालों की जरूरत होगी। बैंड-बाजा वालों की टीम में कम से कम दस लोग शामिल रहते हैं। इसके अलावा भोजन तैयार करने और परोसने के अलावा अन्य तरह के काम में भी लोगों की जरूरत होती है। अब ऐसे में एक पक्ष की ओर से मात्र 50 लोगों की भागीदारी में आयोजन कैसे संभव होगा। *झारखंड सरकार की यह है गाइडलाइन* झारखंड सरकार के गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से पांच जनवरी को जारी गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी तरह के आउटडोर आयोजन में सौ लोगों से ज्यादा की और इनडोर आयोजन में सौ लोग समेत कुल क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा रहने की मनाही है। विवाह को लेकर सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह के आयोजन और भीड़ इकट्ठा करने की भी मनाही है। वहीं, विवाह स्थल पर चेहरे पर मास्क लगाने, समाजिक दूरी का पालन एवं हाथ को सेनेटाइज करते रहने का निर्देश है। *कहते हैं अधिकारी* बैंक्वेट हॉल में होने वाली शादी में भी सौ लोग ही शामिल हो सकेंगे। बैंक्वेट हॉल के संचालकों ने बताया कि इसे लेकर सरकार की ओर से जारी आदेश की कॉपियां प्री-बुकिंग कराने वाले लोगों को भेज दी गई है, ताकि वे आयोजन के समय सख्ती से इसका अनुपालन करें। संचालकों के मुताबिक शादी-विवाह के दौरान बैंक्वेट हॉल में कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा.समारोह में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों को गेट पर थर्मल स्कैनिंग के बाद इंट्री दी जाएगी। साथ ही नो मास्क-नो इंट्री के नियम का भी पालन होगा। वहीं, पैडल और हेंड सेनेटाइजर की व्यवस्था भी होगी।