कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है जिसमें जांच एजेंसियां अटकलों के आधार पर किसी व्यक्ति की गतिविधियों को बड़ी साजिश मान लेती है.