पीएफ कर्चमारियों के लिए बड़ी खबर! खाते पर लगेगा टैक्स

    नई दिल्लीः अगर जॉब करते हुए आपका पीएफ कट रहा है तो यह खबर आपकी बेचैनी बढ़ाने वाली है। पीएफ काटने वाली संस्था ईपीएफओ ने अब एक नया नियम बना दिया है, जो कर्मचारियों की नींद उड़ाने वाला है। अब पीएफ कर्मचारियों के पैसों पर टैक्स लगने लगेगा। 1 अप्रैल, 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट्स को दो भागों में बांटा जा सकता है.

गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों को नोटिफाई किया था। अब इसके तहत पीएफ अकाउंट्स को दो भागों में बांटा जाएगा। इनमें केंद्र को सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के एंप्लाय कॉन्ट्रिब्यूशन होने की स्थिति में पीएफ इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। दरअसल, हाई इनकम वाले लोगों को सरकारी वेलफेयर स्कीम का फायदा लेने से रोकना ही नए नियमों का उद्देश्य है।        मौजूदा पीएफ अकाउंट्स को टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल कॉन्ट्रिब्यूशन अकाउंट्स में बंट जाएंगे।

नॉन-टैक्सेबल अकाउंट्स में उनका क्लोजिंग अकाउंट भी शामिल होगा क्योंकि इसकी तारीख 31 मार्च, 2021 होती है।

– नए पीएफ नियम अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो सकते हैं।

– सालाना ₹ 2.5 लाख से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन से पीएफ इनकम पर नया टैक्स लागू करने के लिए आईटी नियमों के तहत एक नई धारा 9डी शामिल की गई है।

– टैक्सेबल ब्याज गणना के लिए मौजूदा पीएफ अकाउंट में दो अलग-अलग अकाउंट भी बनाए जाएंगे।

बता दें कि इस नए नियम के लागू होने के बाद, 2.5 लाख रुपये की सीमा का फायदा ज्यादातर पीएफ सब्सक्राइबर्स को होगा। छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को नए नियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह मुख्य रूप से हाई इनकम वाले कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। अगर आपकी सैलरी कम है या एवरेज है तो आपको इस नए नियम से फरक नहीं पड़ेगा।