लालू यादव जेल में ही रहेंगे या मिलेगी बेल, जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज

नई दिल्ली: आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज फिर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। लालू यादव चारा घोटाला के पांच मामलों में सजायाफ्ता हैं। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अगर लालू प्रसाद यादव को आज जमानत मिलती है तो उन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिल जाएगा।

आपको बता दें कि सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू यादव को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में पांच साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया है। इस आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। जवाब में सीबीआइ का कहना है के लालू प्रसाद यादव ने डोरंडा कोषागार वाले मामले में कोर्ट द्वारा दी गई 5 साल सजा की आधी अवधि जेल में नहीं बिताई है।

लालू प्रसाद यादव की बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियों का हवाला देते हुए उनके वकील ने कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई गई है। लालू प्रसाद के वकील का कहना है कि उन्होंने इस मामले में 41 महीने जेल में बिताए हैं। जबकि सजा की आधी अवधि 30 महीने की ही होती है। वे आधी सजा से 11 महीने अधिक जेल में रह चुके हैं, ऐसे में उन्हें अदालत से जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए।

गौरतलब है कि बता दें कि लालू प्रसाद यादव रांची के होटवार जेल के कैदी हैं। जिन्‍हें रिम्‍स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के क्रम में लालू की एक किडनी फेल कर जाने पर उन्‍हें विशेष इलाज के लिए एम्‍स दिल्‍ली भेजा गया है। अभी लालू की हालत स्थिर बताई जा रही है। उनका क्रिटनीन लेवल 5 से ऊपर पहुंच गया है। लालू की बेटी मीसा भारती दिल्‍ली में अपने पिता की देखरेख कर रही है।