धनबाद :
देश के कई शहरों में बड़ी बिल्डिंग में लग रही आग के बाद नगर निगम ने भी कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। नगर निगम ने पब्लिक नोटिस जारी करते हुए सभी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग को 15 दिनों के अंदर फायर सेफ्टी मशीन लगाने का निर्देश दिया है।नगर आयुक्त ने बताया कि 15 दिनों के अंदर शहर में जितने भी अपार्टमेंट, मॉल, मार्केट कॉम्पलेक्स, विवाह भवन, अस्पताल, होटल को निर्देश दिया गया है कि अगर उनके यहां फायर सेफ्टी मशीन नहीं है तो वह इसे लगवा लें। 15 दिनों के बाद नगर निगम की टीम इसकी जांच करेगी। जांच के क्रम में अगर पाया गया कि फायर सेफ्टी मशीन उपलब्ध नहीं है तो उससे निगम जुर्माना वसूलेगा।
धनबाद के कई होटल-अपार्टमेंट फायर सेफ्टी नहीं
धनबाद में लगभग 200 से अधिक छोटे-बड़े अपार्टमेंट हैं जबकि होटलों की भी संख्या 100 से अधिक है। लेकिन 50 प्रतिशत अपार्टमेंट और होटली में फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं मिलेगा। अब नगर निगम इनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार इनसे जुर्माना वसूला जाएगा।
शहर से बाहर माडा की टीम करेगी जांच
नगर आयुक्त ने बताया कि यह आदेश निगम और झमाडा दोनों ही क्षेत्र के लिए है। शहर से बाहर माडा की टीम जाकर अपार्टमेंट और मॉल की जांच करेगी। होटल और विवाह भवन भी इसी श्रेणी में आएंगे। 15 दिनों के बाद शहर से लेगर माडा इलाके में इसके खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा।