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शीना बोरा मर्डर केस में अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत
शीना बोरा मर्डर केस में अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी है. सुनवाई के दौरान इंद्राणी मुखर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए. उन्होंने कहा कि आरोपी इंद्राणी धारा 437 के तहत विशेष छूट की हकदार है. इसके साथ ही वह पिछले कई साल से जेल में हैं. लेकिन पिछले 11 महीनों से सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई है. मुकुल रोहतगी ने कहा कि 237 गवाहों में से 68 की जांच की गई. लेकिन उन्हें पिछले कई साल से कोई तक पैरोल नहीं मिली. मामले की सुनवाई जस्टिस बी आर गवई ने की.