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अरूप चटर्जी गिरफ्तारी मामला : चैनल के संवाददाताओं एवं कर्मचारियों को भी आरोपी बनाने की तैयारी शुरू

 

 

धनबाद: कोयला कारोबारी राकेश ओझा से रंगदारी मांगने और धोखाधड़ी के मामले में अब चैनल के संवाददाताओं एवं कर्मचारियों को भी आरोपी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. चैनल के संवाददाताओं एवं कर्मचारियों को धारा 41 का नोटिस दिया गया है. नोटिस में पुलिस उन लोगों को थाने में अनुसंधानकर्ता के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिस के आधार पर चैनल के संवाददाता अरुण वर्णवाल की ओर से शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई. वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अरूप चटर्जी पर कोयला चोरी और तस्करी का भी मामला दर्ज किया जा सकता है. कतरास कोयला क्षेत्र में कोयला के अवैध कारोबार के खिलाफ दर्ज हुए दो मामले में अरूप चटर्जी को अप्राथमिक अभियुक्त बनाया जा सकता है.

वहीं कोयला कारोबारी राकेश ओझा से रंगदारी मांगने तथा धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद अरूप चटर्जी से पुलिस अब धनबाद मंडल कारा में जाकर पूछताछ करेगी. अरूप से पूछताछ एवं सफाई बयान पुटकी थाना में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में की जाएगी. पुटकी पुलिस ने इस संबंध में शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत में आवेदन देकर धनबाद जेल में बंद अरूप चटर्जी का सफाई बयान दर्ज करने की अनुमति मांगी है. इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. इसी मामले में पुलिस ने एक गवाह संतोष कुमार साव का अदालत में धारा 164 के तहत बयान कराने की भी प्रार्थना की. पुलिस के आवेदन पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी निर्भय प्रकाश की अदालत में गवाह ने बयान दर्ज कराया. पुटकी थाना में यह मामला वर्ष 2018 में केयर ग्रुप ऑफ कंपनी के एजेंट मनोज पंडित की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर पर लुभावना स्किम का प्रलोभन देकर अन्य लोगों का रुपए जमा करवाने तथा बाद में कंपनी बंद कर सारा रुपया गबन कर लेने का आरोप लगाया गया है.

इधर, जेल में बंद कोयला कारोबारी मैनेजर राय को धनबाद मंडल कारा से साहिबगंज जेल में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है. इसको लेकर धनबाद मंडल कारा प्रशासन द्वारा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी की अदालत में एक आवेदन दाखिल किया गया. जेल प्रशासन अपने आवेदन में मैनेजर राय को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए धनबाद मंडल कारा से साहिबगंज जेल में शिफ्ट करने की प्रार्थना की है. जेल प्रशासन के उक्त आवेदन पर 26 जुलाई को सुनवाई की जाएगी. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से जेल प्रबंधन के आवेदन का विरोध दर्ज कराया गया है.

मैनेजर राय ने दाखिल की जमानत अर्जी
गोविंदपुर थाना में दर्ज की गई प्रार्थमिकी में कोयला कारोबारी मैनेजर राय की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की गई है. मैनेजर राय की जमानत अर्जी पूर्व में निचली अदालत द्वारा खारिज कर दी गई थी. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कोयला कारोबारी राकेश ओझा ने अरूप चटर्जी एवं मैनेजर राय समेत अन्य लोगों के खिलाफ गोविंदपुर थाना में मामला दर्ज कराया था. मैनेजर राय की नियमित जमानत तथा अरुण वर्णवाल की अग्रिम जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है.

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