Reserve Bank of India ने चार बैंकों पर कड़ा कदम उठाया है. इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से चार बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वहीं लोगों के जरिए बैंक से पैसों की निकासी की सीमा भी तय कर दी गई है.
RBI Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने अब चार बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है. ये ग्राहकों के लिए काफी बड़ा झटका है. इन चार बैंकों से जुड़े ग्राहक अब RBI के जरिए तय की गई लिमिट से ही पैसों की निकासी कर सकते हैं. आरबीआई ने साईबाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) और बहराइच के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है. इन बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया है.
20 हजार रुपये से ज्यादा विड्रॉल नहीं कर पाएंगे साईबाबा जनता सहकारी बैंक के ग्राहक
आदेश के मुताबिक, साईबाबा जनता सहकारी बैंक के ग्राहक अब अपने खाते से 20,000 रुपये से ज्यादा अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं. जबकि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए विड्रॉल की ये सीमा 50,000 रुपये तय की गई है. यानी इस सहकारी बैंक के ग्राहक अपने खाते से अधिकतम 50 हजार रुपये ही निकाल पाएंगे.नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक खाते से नहीं निकाल पाएंगे बड़ा अमाउंट
इसी तरह, नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में निकासी की सीमा प्रति ग्राहक 10,000 रुपये कर दी गई है. नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अपने खाते से अब 10 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे. आरबीआई ने बिजनौर स्थित यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी ग्राहकों द्वारा धन निकासी समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं.आरबीआई के मुताबिक अगले 6 महीने तक जारी रहेंगे को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध
केंद्रीय बैंक द्वारा चार सहकारी बैंकों को यह निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत जारी किए गए हैं, जो छह महीने तक लागू रहेंगे. रिजर्व बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि उसने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ‘धोखाधड़ी’ से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन को लेकर 57.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
