रांची ED की स्पेशल कोर्ट ने IAS पूजा सिंघल को बेल देने से इनकार कर दिया है. सस्पेंडेड IAS पूजा सिंघल (Pooja Singhal) की जमानत याचिका पर रांची ईडी (ED) की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जमानत पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. अब पूजा सिंघल अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकती हैं.
पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने रिप्लाई फाइल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था.बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल के खिलाफ 11 मई को ईडी ने प्राथमिकी दर्ज किया था. जिसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की गई थी. जिसके बाद 25 मई को कोर्ट में पेशी किया गया था. जहां से पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था. तब से वो जेल में ही बंद हैं. करीब 60 दिनों में ईडी ने पूजा सिंघल समेत 7 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.