पटना : राज्य सरकार ने प्रदेश में शराबबंदी कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बिहार मद्य निषेध अवर सेवा में विभिन्न कोटि के 905 पद सृजन की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के 1420 पदों के सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के लिए कुल 2464 नद पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया साथ ही 3959 पदों को एक वर्ष का अवधि विस्तार भी दिया गया।
शराबबंदी को लेकर बढ़ेगी सख्ती, 905 पदों का सृजन
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने के लिए 905 अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। नए पदों की स्वीकृति के बाद जिलों में मोबाइल दल गठित किया जाएगा जो नियमित छापेमारी एवं शराब माफियाओं के विरुद्ध सघन कार्रवाई करेगा। पटना जिले में छह, भागलपुर व पश्चिम चंपारण में दो-दो जबकि अरवल, जमुई, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, शेखपुरा एवं शिवहर को छोड़कर एक-एक दल गठित किया जा सकेगा। इसके अलावा राज्य के सीमावर्ती जिलों में कार्यरत 16 जांच चौकी में पर्याप्त पदाधिकारी एवं मद्य निषेध सिपाही की 24 घंटे ड्यूटी लगाई जा सकेगी। इसके अलावा राज्य के 15 आसवनियों का भी सुपरविजन नियमित रूप से किया जाएगा