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शिव बारात पर जिला प्रशासन का आदेश सही, PIL खारिज

 

देवघर में शिव बारात पर पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने देवघर DC से विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर पूरी जानकारी ली. कोर्ट ने उन्हें यह निर्देश दिया कि धारा 144 की जानकारी लाउडस्पीकर और टीवी के माध्यम से भी की जाये. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने देवघर ज़िला प्रशासन के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि बारात निकलने के दौरान आम लोगों को परेशानी न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाए. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कोर्ट में बहस की. प्रार्थी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, दिवाकर उपाध्याय और अधिवक्ता पार्थ जालान ने पक्ष रखा.

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