झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को रामगढ़ विधायक ममता देवी को गोला गोलीकांड के दो अलग-अलग मामले में मिली सजा को चुनौती देने वाली क्रिमिनल अपील की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायामूर्ति नवनीत कुमार की अदालत में हुई। जिसमें ममता देवी की दोनों अपील को स्वीकार किया गया। वहीं, कोर्ट ने निचली अदालत से एलसीआर (LCR) की मांग की है।
इसके बाद कोर्ट ने कहा कि ममता देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई निचली अदालत से एलसीआर (LCR) आने के बाद होगी। दरअसल, पूर्व विधायक ममता देवी को दो अलग अलग मामले में सजा मिली थी। जिसमें 13 दिसंबर 2022 को उन्हें 5 साल की सजा मिली थी। वहीं, दूसरे मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने गोला गोलीकांड के चौथे मामले में ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। इन्हीं दोनों सजा को चुनौती देते हुए ममता देवी की ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है।
क्या है पूरा मामला
रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में 29 अगस्त 2016 को आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के समक्ष ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले सैंकड़ों की संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गये थे। ग्रामीणों को उग्र होता देख पुलिस ने आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग थी। इस घटना में कुछ लोगों की मौत और 2 से 3 दर्जन लोग घायल भी हो गये थे। जिसमें तैनात बतौर मजिस्ट्रेट, सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोट लगी थी। वहीं, इस गोलीकांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना में चार अलग अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।