लखनऊ. 7 मार्च 2017 की सुबह भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने सभी आठ आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान कर दिया. कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन आइएसआइएस के 7 आतंकियों को फांसी की सजा, जबकि एक आतंकी को उम्रकैद की सजा मिली है. सभी को ब्लास्ट में सहायता देने का दोषी पाये जाने के बाद आईपीसी की धारा 121 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई.