गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो को बड़ी राहत मिली है,
धनबाद :
जब सिविल कोर्ट ने उन्हें रांची सिविल कोर्ट की ओर से ताकि विधानसभा घेराव के आरोप में किए गए किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त की कोर्ट में जयराम की याचिका का सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने अनुसंधान करते समय कोर्ट के समक्ष डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। गोमो में पहुंचा एक साथ दो बहनों का शव, पसरा मातम
जयराम महतो के खिलाफ विधानसभा घेराव के दौरान रांची पुलिस ने जयराम महतो पर वारंट जारी किया था,
जयराम महतो के खिलाफ रांची पुलिस ने रांची के नगरी थाना में वर्ष 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट लिया है।
उनकी गिरफ्तारी की कोशिश भी की गई, अपने नामांकन के लिए बोकारो समाहरणालय में पहुंच कर नामांकन कराया।
नामांकन के बाद उन्हें फिर से नामांकन प्रक्रिया में त्रुटि के लिए 7 मई को बुलाया गया है।
रांची सिविल कोर्ट की यह निर्णयिका राजनीतिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यहां तक कि राजनीतिक दलों के बीच विवादों को भी ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इस केस के अनुसंधान करने के लिए विधानसभा घेराव संबंधी सभी तथ्यों को डायरी में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।