सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा मामले (Doranda Case) में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए आदेश जारी कर दिया है. इससे पहले लालू ने रिहाई के लिए 10 लाख रुपये कोर्ट में जमा कर दिए हैं. इस मामले में रिहाई की कागजी कार्रवाई चल रही है. इस हिसाब में लालू प्रसाद यादव किसी भी वक्त जेल से रिहा हो सकते हैं.भेजा गया बेल बॉन्डझारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court ) से बुधवार को बेल बॉन्ड निचली अदालत में भेज दिया गया था. लालू प्रसाद के वकील ने बताया कि बेल बॉन्ड भर दिया है. अब उन्हें कभी भी जेल से जमानत पर रिहा किया जा सकता है.
